लाठी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद
विशेष न्यायाधीश आरपी गुप्त ने लाठी मारकर हत्या करने वाले आरोपी महेश पुत्र पर्वतसिंह निवासी निवासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आईपी मिश्रा द्वारा की गई। फरियादी बबलू आदिवासी ने 4 मार्च 2012 को शमशाबाद थाना में यह रिपोर्ट लिखाई थी कि वह ग्राम पिपरई थाना नटेरन का रहने वाला है। 2 साल से वह शंभू के साथ सतपाड़ा में मजदूरी करता आ रहा था। अभियुक्त सरिया काटने का काम करता है। 3 मार्च 2012 को रात 8 बजे आरोपी महेश विश्वकर्मा शराब पीकर आया और दोनों को मां-बहन की गाली देने लगा। समझाने पर भी वह नहीं माना। तब शंभू ने उसे थप्पड़ मार दिया तो वह अपनी टपरिया में जाकर सो गया।
दूसरे दिन सुबह 8 बजे फरियादी बबलू और शंभू नहर की पुलिया पर हाथ-मुंह धो रहे थे तब आरोपी महेश वहां आया और दोनों को मां-बहन की गाली देने लगा। उन्होंने जब उसे समझाया तो वह मार-पीट करने लगा।
वहीं पर पड़ी लाठी उठाकर पीछे से शंभू के सिर पर मार दिया। लाठी लगते ही शंभू बेहोश हो गया। तब फरियादी शंभू को बैरसिया अस्पताल ले गया। वहां से उसे अपेक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया। इलाज के दौरान शंभू की मौत हो गई।