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फोरम ने बीमा कंपनी को सुनाया 40 रुपए लाख देने के आदेश

3 वर्ष पहले
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विदिशा|उपभोक्ता फोरम ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी को वन विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मचारी की मौत के बाद क्षतिपूर्ति राशि के 40 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। एडवोकेट अनिल औदिच्य ने बताया कि 15 नंवबर 2015 को पूरन पुरा वन विभाग के सरकारी आवास में रहने वाले नीरज शाक्य प|ी माधवी के साथ भोपाल से लौट रहे थे। तब भानपुर फारेस्ट नाका के पास एक डंपर ने टक्कर मार दी। जिसमें माधवी की मौत हो गई। डंपर ठेकेदार बीएस शुक्ला का था। पति और पुत्र की तरफ से क्लेम याचिका लगाई गई। न्यायाधीश ने बुधवार को निर्णय पारित कर बीमा कंपनी को 40 लाख 87 हजार 780 रुपए क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश और नाबालिग बेटे को एवार्ड राशि से 38 लाख एवं पति को बकाया राशि देने का निर्णय सुनाया।

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