कार्यशाला में पट्टा नियमों की जानकारी
विराटनगर | कस्बे के पंचायत समिति सभागार में मंगलवार को पट्टा नियमों की जानकारी देने के लिए बीडीओ डा.सुमन की अध्यक्षता में सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिकों की कार्यशाला हुई। बीडीओ डा.सुमन ने कहा कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा पट्टा के हस्तांतरण को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया।
उन्होंने पट्टों के नए नियमों की जानकारी दी। पीओ महेश कुमार वर्मा, भगवानसहाय मीणा ने बताया कि अब पट्टाधारक की मौत होने एवं वसीयत, विक्रय, हकत्याग, बक्शीनामा तथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर पट्टों का हस्तांतरण व नामांतरण किया जा सकता है। पंचायत समिति क्षेत्र के कई सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी व कनिष्ठ लिपिक मौजूद रहे।