यमुनानगर | महिला को प्लाॅट दिलाने के नाम पर 21 लाख 67 हजार 800 रुपए हड़पने के मामले में कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर समेत तीन को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं 15-15 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। यह फैसला एसीजेएम गगन मित्तल की कोर्ट ने सुनाया है।
सात नवंबर 2016 को सेक्टर-17 निवासी अल्का अत्री ने पुलिस को शिकायत दी कि कैनाल कॉलोनी निवासी देवेंद्र शर्मा, सेक्टर-18 हाउसिंग बोर्ड निवासी गीता और कैत मंडी के नंबरदार गालिब हसन ने प्लाट दिलाने के नाम पर उसके साथ 21 लाख 67 हजार 800 रुपए की धोखाधड़ी की है। देवेंद्र ने गीता को प्लाॅट का असल मालिक दिखाया, जबकि वह मालिक नहीं थी। पुलिस ने तीनों पर केस दर्ज किया था।