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महिला कैदियों को दी अधिकारों की जानकारी

3 वर्ष पहले
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जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार जिला जेल में महिला कैदियों और उनके साथ रह रहे बच्चों के लिए कानूनी सेवाओं को बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 28 मई तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण पंचकूला के तहत विभिन्न न्यायलयों में महिला मामलों को उनके मामलों, अपीलों की वर्तमान स्थिति, महिला कैदियों के अधिकारों, उनके साथ-साथ बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरुकता, महिला कैदियों व उनके बच्चों की पूर्ण स्वास्थ्य जांच, महिला कैदियों और उनके बच्चों की पहचान दस्तावेजों की तैयारी की गतिविधि, महिला कैदियों के पुर्नवास, शिक्षा और जेल में स्वच्छता की स्थिति का आंकलन करना है। इन उद्देश्यों के लिए जेल अधीक्षक यमुनानगर, डीसीपीओ, डॉक्टर, एनजीओ, डीआईओ, डीईओ और पैनल एडवोकेटस समेत सदस्यों की एक टीम गठित की गई है। इसी कड़ी में एडवोकेट अमिता कुमारी, सोनिया रोहिला और अंजू रानी ने जिला जेल यमुनानगर का दौरा किया और महिला कैदियों के साथ व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की तथा उन्हें उनके मामले की स्थिति के बारे में बताया। इन तीन पैनल एडवोकेटस ने महिला कैदियों से मुलाकात के दौरान न्यायिक प्रक्रिया, निशुल्क कानूनी सहायता और उनके साथ बच्चों के अधिकार विशेष रूप से अपील दायर करने के लिए विस्तार से जानकारी दी।

यमुनानगर | जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से महिला कैदियों की ओर से लगाया शिविर।

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