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नाबालिग बहनों से गलत काम की कोशिश के दोषी को 4 साल कैद

3 वर्ष पहले
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एडीशनल सेशन जज नरेश कात्याल की कोर्ट ने दो नाबालिग लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने रणजोर सिंह निवासी गांव गोलनी को चार साल की कैद तथा 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय में इस मामले की करीब डेढ़ साल तक सुनवाई चली। अब फैसला सुनाया गया है।

मामले के अनुसार 11 दिसंबर 2016 को थाना छप्पर में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी दो नाबालिग बेटियां हैं। वे पशु बाड़े में काम करने गई थीं। तभी दोनों को अकेला देखकर गांव गोलनी के रणजोर सिंह उनके पास पहुंचा और अपनी बातों से दोनों को बहलाकर पास के गन्ने के खेत में ले गया। खेत में आरोपी ने बेटियों के साथ गलत काम करने की कोशिश की। तभी बेटियों ने शोर कर दिया। इस पर उसके भाई का बेटा खेत में पहुंचा तो रणजोर भाग गया। आरोप था कि रणजोर ने उसके भाई के लड़के को जाति सूचक शब्द बोलकर धमकाया भी। बच्चों ने घर पर आकर पूरी घटना बताई, इस पर उसने पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।

डेढ़ साल चली सुनवाई

करीब डेढ़ साल तक चली सुनवाई के दौरान एक दर्जन से अधिक गवाही हुईं। इन साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रणजोर को छेड़छाड़ व एसीएसटी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए उसे चार साल कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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