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डाउनलोड करेंमोहाली. एलआईसी के ब्रांच मैनेजर को सीबीअाई की स्पेशल कोर्ट ने 88 लाख के घपले के मामले में 5 साल कैद तथा 81 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपी ब्रांच मैनेजर सुरेश कुमार लोहान को 5 साल, उसकी पत्नी कमला लोहान, साला राजपाल, एलआईसी एजेंट संजय तथा एक लेडी एजेंट के पति हंसराज को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है। फैसला आने के बाद दोषी कमला लोहान, राजपाल, संजय तथा हंसराज ने कोर्ट से जमानत ले ली, जबकि सुरेश लोहान को पटियाला जेल भेज दिया गया।
- सरेश कुमार ने ऐसे एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स की लिस्ट तैयार की थी, जिन्हें पहले से ही एलआईसी की ओर से उनकी पॉलिसी का प्रीमियम और मनी बैक मिल चुका था। इन पॉलिसी होल्डर्स को दी गई पेमेंट की हिस्ट्री ब्रांच मैनेजर ने अपने सिस्टम से डिलीट कर दी और उसके बाद उनकी पॉलिसियों के आधार पर अपने करीबियों के नाम पर दोबारा से पेमेंट के चेक एलआईसी से जेनरेट करवाए। इस तरह मैनेजर ने 88 लाख रुपए के घपले को अंजाम दिया था। घपला होने के दो साल बाद ऑडिट में घपले का खुलासा हुआ था।
ऑडिट में हुआ खुलासा कि रिकॉर्ड में है गड़बड़ी
- पंजाब के नाभा स्थित एलआईसी की ब्रांच में तत्कालीन ब्रांच मैनेजर ने 2004-06 के दौरान अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स की पेमेंट डिलीट कर दी थी। एलआईसी की ऑफिसर तृप्ता कमल और टेक चंद की ओर से जब ब्रांच का ऑडिट किया गया था तो इस बात का खुलासा हुआ। इसके बाद हेड ऑफिस से रिकॉर्ड को मैच किया गया। सामने आया था कि कुछ पॉलिसी होल्डर्स को दो बार एक ही पॉलिसी की पेमेंट की गई है।
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