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लोक अदालत ने निगम पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, स्ट्रे डॉग्स के स्टरलाइज की नहीं दी थी जानकारी

एक वर्ष पहले
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}कोर्ट में गलत स्टेटस रिपोर्ट पेश की...सोढ़ी ने बताया कि निगम की अोर से इस मामले को लेकर कोर्ट में गलत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी। उन्होंने चैलेंज किया था और बताया था कि खर्चे का बजट पूरी तरह से निर्धारित है। कोर्ट को बताया गया था कि जनवरी 2017 से लेकर दिसंबर 2017 तक शहर में कुत्तों ने 6363 लोगों को काटा था। 21703 एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगाए गए थे। कुत्तों को लेकर निगम की लापरवाही इस कदर है कि लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। नसबंदी की लॉकबुक भी ठीक नहीं है। दवाइयों का रिकॉर्ड भी अधूरा है। डॉग की नसबंदी के बजट का बड़ा हिस्सा बिना इस्तेमाल किए ही रह जाता है।

लोक अदालत ने नगर निगम को 25 हजार का जुर्माना अदा करने तथा 9 अप्रैल को कोर्ट में पेश होकर स्ट्रे डॉग्स की स्टरलाइजेशन की जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश सेक्टर-70 निवासी कंवल नयन सोढ़ी की ओर से निगम से स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी को लेकर आरटीआई में जानकारी कई साल तक न दिए जाने के चलते सुनाए हैं। सोढ़ी ने यह याचिका अपनी एनजीओ सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस मोहाली की ओर से दायर की थी। कोर्ट ने निगम को इस मामले पर स्पष्टीकरण दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं।

सोढ़ी ने बताया कि उन्होंने सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस के तहत निगम से स्ट्रे डॉग्स की जानकारी को लेकर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। निगम ने इससे संबंधित इस पर कोई जानकारी लंबे समय से नहीं दी थी। इस कारण सूचना कमीशन ने भी नगर निगम को जुर्माना लगाया था। सूचना न मिलने के चलते उन्होंने इस मामले को लोक अदालत में 5 सितंबर 2019 को दायर किया था। इसको लेकर सूचना कमीशन की ओर से भी निगम मोहाली को पांच हजार का जुर्माना लगाया गया था।

नयन सोढ़ी
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