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लोकायुक्त ने राजनगर के पूर्व थानेदार पर कार्रवाई करने की अनुसंशा की
सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर थाने के पूर्व थानेदार वेदानंद झा के खिलाफ लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने गृह विभाग से कार्रवाई की अनुशंसा की है। उन्होंने तीन माह के भीतर लोकायुक्त कार्यालय को की गई कार्रवाई की जानकारी भी देने को कहा है। पूर्व थानेदार वेदानंद झा पर बालू उठाव के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप सही पाया गया। उनकी बातचीत के ऑडियो की फोरेंसिक जांच में पुष्टि के बाद लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की है। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि बालू उठाव के लिए थानेदार रिश्वत मांग रहे हैं। रिश्वत के लिए की गई बातचीत की ऑडियो सीडी भी लोकायुक्त कार्यालय को सौंपी गई थी, जिसकी जांच सीएसएफएल चंडीगढ़ से कराई गई थी। जांच में बातचीत की पुष्टि हो गई थी।
लोग जागरूक होंगे तो भ्रष्टाचार पर अंकुश तय : लोकायुक्त
सुनवाई के दौरान लोकायुक्त ने कहा कि शिकायतकर्ता ने जिस साहस का परिचय दिया है उसकी प्रशंसा करनी होगी। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति इस तरह जाग जाए तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। लोगों में जागरूकता जरूरी है।
चाईबासा के आदर्श नगर टूंगरी निवासी मानवेन्द्र झा के भाई को सरायकेला जिले के कुजू पंचायत स्थित बालूघाट आवंटित था। सीजेएम सरायकेला की अदालत ने 12 दिसंबर 2017 को बालू उठाव का आदेश दिया था। राजनगर के तत्कालीन थानेदार वेदानंद झा ने बालू उठाव की अनुमति देने के लिए एक लाख रुपए की मांग की। एक लाख रुपए दो तब ही बालू उठाने देंगे।
शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त कार्यालय में थानेदार से हुई बातचीत की रिकॉडिंग की सीडी भी दी थी। इसकी जांच सीएफएसएल चंडीगढ़ में हुई। लोकायुक्त ने पहले प्राप्त सीडी और शिकायतकर्ता व वेदानंद झा की आवाज विशेषज्ञ की मौजूदगी में रिकार्डिंग करवायी। फिर प्राप्त सीडी व लाइव रिकॉर्ड आवाज दोनों को चंडीगढ़ भेजा गया, जहां दोनों आवाज मैच हो गया।
सरायकेला के कुजू पंचायत स्थित बालूघाट का मामला