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डाउनलोड करेंरांची. राज्यकर्मियों की प्रोन्नति का मामला सुलझा गया है। सरकार ने एससी व एसटी के लिए 36% (10+26) पद रिजर्व रख कर शेष 64% रिक्त पद पर मेरिट लिस्ट के अनुसार प्रोन्नति देने का फैसला किया है। कार्मिक विभाग ने यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए सोमवार को मुख्य सचिव को भेजा है। अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) केके खंडेलवाल ने इसकी पुष्टि की।
- उन्होंने कहा कि स्वीकृति मिलते ही प्रोन्नति दी जाने संबंधी अधिसूचना जारी होगी। पूर्व में तत्कालीन कार्मिक सचिव निधि खरे द्वारा लगाई गई प्रोन्नति पर रोक हटा ली जाएगी। साथ ही दी जानेवाली प्रोन्नति हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से प्रभावित होगी।
- राज्यकर्मियों की प्रोन्नति पर कार्मिक विभाग की तत्कालीन प्रधान सचिव निधि खरे के आदेश से रोक लगा दी गई थी। इसके बाद से विभिन्न संवर्ग के अधिकारियों-कर्मचारी संघों द्वारा प्रोन्नति की मांग हो रही थी।
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