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जमीन पर 11 लाख बकाया, अपना स्वीट्स पर ताले; शाम को एक लाख भरने पर खोले

एक वर्ष पहले
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डायवर्शन टैक्स के करीब 11 लाख रुपए नहीं भरने पर प्रशासन ने गुरुवार को अन्नपूर्णा क्षेत्र में अपना स्वीट्स की दुकान पर ताले जड़ दिए। दुकान संचालक को एक सप्ताह पहले मौका दिया था कि बकाया राशि किस्तों में भर दें। पहले दो लाख रुपए जमा करंे, लेकिन दुकान संचालक ने राशि जमा नहीं की। तहसीलदार मोहम्मद सिराज के निर्देश पर नायब तहसीलदार संजय गर्ग सहित पूरी टीम दोपहर में दुकान पहुंची। वहां संस्थान की तरफ से कहा गया कि एसडीओ द्वारा जारी किए गए डायवर्शन शुल्क पर हमें आपत्ति है। इस मामले में कोर्ट गए हैं। इसी बची, दुकान मालिक पप्पू (पप्पू) राठौर वहां पहुंचे कहा कि जमीन दूसरे की है। डायवर्शन शुल्क दुकान के बजाय जमीन मालिक पर बकाया है। इसलिए दुकान पर कार्रवाई नहीं हो। हालांकि प्रशासन के नियम के अनुसार जिस जमीन पर शुल्क की वसूली होना है, उसे सील किया जाता है। वहीं, प्रशासन के आदेश के खिलाफ जमीन मालिक को कोर्ट का स्टे नहीं था। इसलिए प्रशासन ने दुकान पर ताले लगा दिए। हालांकि यह दुकान जिस जमीन पर है, उसके मालिक शिवशरण गुप्ता ने डायवर्शन शुल्क की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपए देर शाम जमा करवा दिए। इसके बाद तहसीलदार ने टीम भेजकर दुकान खुलवाई और समय पर टैक्स भरने की हिदायत दी।

अन्नपूर्णा रोड पर अपना स्वीट्स दुकान शाम तक बंद रही।

डायवर्शन शुल्क पर ब्याज भी लेंगे

दुकान संचालक प्रकाश राठौर ने कहा कि इस बकाया राशि से दुकान का कोई लेना-देना नहीं। हम किराएदार हैं। दुकान बंद होने पर हमने प्रशासन के सामने अपनी बात रखी थी। वहीं, प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सितंबर 2018 में हुए राजस्व नियम संशोधन के बाद अब डायवर्शन शुल्क बकाया होने पर पहले 12 महीने के लिए 12 प्रतिशत और उसके बाद 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करना होगा। अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया ने बताया कि समय सीमा 31 मार्च के पहले राशि शासन के खाते में जमा नहीं कराने पर बकाया पर ब्याज देना होगा।
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