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स्वयं की जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 1164 लाेगाें काे पहली किश्त के रूप में 11 कराेड़ 64 लाख रुपए बांटे
प्रधानमंत्री अावास याेजना में स्वयं की जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए निगम ने 1164 लाेगाें काे पहली किश्त दे दी है। प्रत्येक व्यक्ति काे एक-एक लाख रुपए दिए हैं। इस मान से 11 कराेड़ 64 लाख रुपए अब तक बांटे जा चुके हैं। निगम काे इतनी ही राशि इस याेजना में मिली थी। अब अगली किश्त शासन से निगम काे राशि मिलने के बाद ही मिल पाएगी। याेजना के अनुसार जिन लाेगाें के अावास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत हुई है, उन्हें तीन किश्ताें में भुगतान किया जाएगा। पहली अाैर दूसरी किश्त एक-एक लाख रुपए की अाैर तीसरी किश्त 50 हजार रुपए की रहेगी। निगम ने कुल 2070 अावास की डीपीअार इस याेजना में बनाई है। इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन राशि कम अाने के कारण शेष लाेगाें काे एक भी किश्त नहीं मिली। अब राशि अाने पर शेष बचे लाेगाें काे भी अावंटन किया जाएगा।
हितग्राहियों को 50 हजार रुपए दी जाएगी अंतिम किश्त
इस तरह दी जाएगी निर्माण के लिए किश्तें
पहली किश्त 1 लाख रुपए से छत की ऊंचाई तक मकान का निर्माण करना हाेगा। मकान की फाेटाे याेजना की साइड पर अपलाेड हाेने के बाद दूसरी किश्त जारी की जाएगी। इस राशि से संबंधित व्यक्ति काे निर्माण कार्य पूरा करना हाेगा। मकान निर्माण पूर्ण हाेने के बाद अंतिम किश्त 50 हजार रुपए की दी जाएगी।
इधर रुकी हुई राशि देने की मांग
पदम कुंड वार्ड की माेहिनी पति दीपक निमाड़े ने निगम अायुक्त से शिकायत कर प्रधानमंत्री अावास याेजना के पहले चरण में स्वीकृति के बावजूद राेकी गई शेष राशि देने की मांग की है। इसमें उन्हाेंने बताया कि याेजना के तहत पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपए मिले थे। इसके बाद राशि नहीं दी गई। जिस जमीन पर अावास बनाना है, उसी पर तीन अन्य लाेगाें काे पहले इसी याेजना में राशि दी जा चुकी है। इसके अलावा चार अन्य लाेगाें काे भी एक-एक लाख रुपए की राशि पहली किश्त के रूप में दे दी गई है।
पहली किश्त में बांट दी राशि
अंतर सिंह तंवर, प्रभारी कार्यपालन यंत्री, नगर निगम
इधर चीराखदान के 336 अावास के लिए भी किए जा रहे पंजीयन
अाईएचएसडीपी याेजना के तहत चीराखदान क्षेत्र में शेष बचे 336 अावास का निर्माण भी निगम ने किया है। अावासहीन लाेगाें काे इनका अावंटन किया जाएगा। अब तक 35 से अधिक पंजीयन हाे चुके हैं। याेजना के लिए एेसे लाेग जिनके स्वयं के या परिवार के सदस्य पति, प|ी, अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री के नाम पर भारत वर्ष में किसी भी भाग में अपना पक्का घर नहीं हाे, जिनकी परिवार की वार्षिक अाय राशि 3 लाख तक हाे वे अावेदन कर सकते हैं। इस याेजना में अावास लेने वाले व्यक्ति काे 1 लाख 75 हजार रुपए अंशदान जमा कराना हाेगा। हितग्राही अंश के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए निगम सहयाेग करेगा। भवन अावंटन से पहले न्यूनतम 25 हजार रुपए नगर निगम में डीडी या नकद जमा कराना पड़ेगा। यह राशि मकान लेने वाले व्यक्ति के अंश में समायाेजित की जाएगी। अंशदान की पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने वाले व्यक्ति काे प्राथमिकता दी जाएगी। भवनाें की संख्या से अधिक अावेदन मिलने पर लाॅटरी से हितग्राहियाें का चयन किया जाएगा।