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फर्जी दस्तावेज पेश करने के आरोपी को 5 साल की सजा

एक वर्ष पहले
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भोपाल| न्यायाधीश संदीप शर्मा ने फर्जी दस्तावेज अदालत में पेश करने के आरोपी सुल्तान अहमद को 5 साल की जेल और 30 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने गवाह के रूप में
हस्ताक्षर करने वाली सुल्तान की महिला रिश्तेदार को 4 साल की जेल और 15 हजार रुपए के जुर्माने सजा सुनाई है। सुल्तान ने 28 अगस्त 1989
को साकेत नगर स्थित एक प्लाॅट 55 हजार में बेचकर पॉवर ऑफ अटार्नी एलके शर्मा के हक में निष्पादित कर उन्हें कब्जा सौंप दिया था। शर्मा के
निधन के 4 वर्ष बाद आरोपी ने अदालत
में एक मुकदमा पेश कर कहा कि उसने उपरोक्त प्लाॅट किसी को नहीं बेचा और पॉवर ऑफ अटार्नी की।
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