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नाबालिग से छेड़छाड़ के अाराेपी काे तीन साल की सजा
भाेपाल| अदालत ने नाबालिग छात्रा का पीछा करने और उससे छेड़छाड़ करने के आरोपी हर्ष कुशवाह को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश वंदना जैन की अदालत ने आरोपी पर 2 हजार का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता के परिजनों ने 21 अक्टूबर 2017 को कोहेफिजा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि स्कूल जाते समय हर्ष पीछा कर छेड़खानी करता है। शिकायत में बताया गया कि आरोपी जबरदस्ती करने का प्रयास करता है और रोकने पर जान से मारने की धमकी देता है।
अश्लील कमेंट करने पर 5 दिन की जेल
विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने नाबालिग पर अश्लील कमेंट करने और छेड़छाड़ करने वाले आकाश उर्फ अक्कू प्रजापति को 5 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता ने 7 अप्रैल 2019 को टीला जमालपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह जब दुकान से किराना खरीदने जा रही थी तभी अक्कू वहां आया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। लड़की की मां ने विरोध किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगा। आरोपी ने मां को धक्का भी दिया था।