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31 मार्च तक.... सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार कराएं सभी नगरीय निकाय

एक वर्ष पहले
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राजधानी समेत प्रदेश के सभी नगरीय निकाय 31 मार्च से पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लॉट बनाने काम पूरा कर लंे। यह भी सुनिश्चित कर लें कि नदी और तालाबों में सीवेज नहीं जाए। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित नगरीय निकाय को जुर्माना भरना पड़ेगा। शुक्रवार को यह निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त पी नरहरि ने सभी नगरीय निकाय के अफसरों को दिए हैं।

गौरतलब है कि राजधानी में वर्तमान में लगभग 20 ऐसे गंदे नाले हैं, जो भोज वेटलैंड (बड़ा तालाब) और कलियासोत नदी (बेतवा की प्रमुख सहायक नदी) में अनट्रीटेड सीवेज और गंदा पानी सीधे छोड़ रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छह माह पहले अगस्त 2019 में केंद्र और राज्यों के आदेश जारी किया था कि वे 31 मार्च 2020 तक सुनिश्चित करें कि नदियों-पेयजल स्रोतों में 100 फीसदी अनट्रीटेड सीवेज और वेस्ट वाटर का मिलना बंद कराएं। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों या औद्योगिक ईकाई से प्रति नाला 5 लाख रुपए का हर्जाना वसूल किया जाए। एनजीटी का यह फैसला मानना इसलिए भी बाध्यकारी है क्योंकि वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे, इस आदेश के पालन के लिए पूर्व में काफी वक्त दिया जा चुका है।

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