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14 स्कीम पर आज होगा फैसला; 10 हाे सकतीं निरस्त, चार वापस लेगा अाईडीए
करीब ढाई महीने पहले दिसंबर में विधानसभा में पारित हुए ग्राम तथा नगर निवेश अधिनियम के संशोधन अधिनियम (लैंड पुलिंग एक्ट)-2019 के दायरे में अाई 14 स्कीमों पर आईडीए बोर्ड शुक्रवार को फैसला करेगा। 10 स्कीम निरस्त की जा सकती है, जबकि सुपर कॉरिडोर की चार स्कीम आईडीए फिर ले सकता है। यह एक्ट किसानों के लिए फायदेमंद है।
आईडीए और किसानों के बीच के समीकरण को इस एक्ट ने बदल दिया है। पहले आईडीए किसान से जमीन लेने के बाद कॉलोनी बसाता था और प्लॉट बेचकर आमदनी करता था। किसान से जमीन लेकर आईडीए उसे 25 से 33 प्रतिशत जमीन छोटे प्लॉट के रूप में लौटा देता था। नए संशोधन के बाद आईडीए सिर्फ चौड़ी सड़कें, गार्डन, स्कूल, थाना भवन सहित पब्लिक यूटिलिटी का ही काम करेगा। प्लॉट भी बेच सकेगा, लेकिन पहली प्राथमिकता सड़कें बनाने की होगी। इसमें कोई भी व्यक्ति या जमीन मालिक सड़क बनाने से आईडीए को नहीं रोक पाएगा। अब उसे पूरी 50 प्रतिशत जमीन मिलेगी। इसके साथ ही आईडीए उसके प्लॉट तक के लिए चौड़ी सड़कें बनाकर देगा। किसान की 50 प्रतिशत जमीन को छोटे प्लॉट के बजाय आईडीए बड़े प्लॉट के रूप में देगा। इसके बाद किसान चाहे तो किसी डेवलपर से बिल्डिंग या कॉलोनी बना सकेगा।
ये स्कीम होंगी निरस्त
आईडीए सीईओ विवेक श्रोत्रिय ने बताया नए एक्ट में उल्लेख है कि पहले से घोषित वे स्कीम, जिनमें 10 प्रतिशत से कम विकास हुआ है वह स्वत: निरस्त हो जाएंगी। इसका असर आईडीए की स्कीम 134ए, 134बी, 165, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177 पर पड़ेगा। स्कीम 151, 169 ए, 169 बी और 166 को भी इस दायरे में लिया है। हालांकि इन चार स्कीमों में 10 प्रतिशत से ज्यादा काम होने पर यह फिर से ली जा सकती हैं।
नए एक्ट से किसान अाैर अाईडीए काे होगा फायदा
{ सालों से स्कीमों में उलझे प्लॉट की बिक्री का रास्ता साफ होगा।
{ प्लॉट की उपलब्धता बढ़ने से जमीनों के रेट भी कम होंगे।
{ किसानों को जमीन का उचित मूल्य मिलेगा।
{ आईडीए अपने प्लॉट के साथ ईडब्ल्यूएस के प्लाॅट भी काटकर बेच सकेगा।