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निवेशकों से ठगी करने वाले डायरेक्टर को 7 साल की जेल

एक वर्ष पहले
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पीड़ितों को 11 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश

रुपए दोगुना करने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी सांई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और सांई प्रकाश आर्गेनिक फूड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल को अदालत ने 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने आरोपी पर 9 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने आदेश दिया है कि ठगी के शिकार लोगों को आरोपी पुष्पेन्द्र 11 लाख रुपए का हर्जाना भी दे।

अभियोजन के अनुसार थाना एमपी नगर में पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 1 अप्रैल से 18 अप्रैल 2015 के बीच भोपाल, धार और सीहोर जिले में करीब दो दर्जन लोगों के साथ नोयडा एवं दिल्ली की सांई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड और सांई प्रकाश ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड कंपनी ने 6 सालों के दौरान 4 से 5 गुना अधिक राशि दिए जाने का लालच देकर लाखों रुपए की ठगी की थी। इसके बाद कंपनी के कर्ताधर्ता रातों कंपनी के भोपाल, धार और सीहोर स्थित दफ्तरों में ताला डालकर फरार हो गए थे। एमपी नगर पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर धोखाधड़ी, जालसाजी, आरबीआई एक्ट की विभिन्न धाराओं और मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के बाद आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह बघेल के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया था।

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