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डायवर्शन राशि 31 मार्च तक जमा कराना होगा, नहीं तो लगेगा ब्याज

एक वर्ष पहले
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साल 2018 में प्रदेश सरकार ने भू-राजस्व संहिता में कई संशोधन किए हैं। भूमि के डायवर्शन के बाद प्रति वर्ष भू-भाटक एवं पंचायत उपकर शासन के खाते में जमा करना होता है। नवीन संशोधन के पूर्व भू-भाटक एवं पंचायत की बकाया राशि पर ब्याज नहीं देना पड़ता था, लेकिन नए संशोधन के बाद संहिता की धारा- 143 के प्रावधानों के अनुसार यदि भू-राजस्व का भुगतान नियत कालावधि में नहीं किया जाता है तो बकाया पर प्रथम 12 महीने के लिए 12 प्रतिशत और उसके बाद की अवधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भुगतान की तिथि 31 मार्च
तक है। यह जानकारी अपर कलेक्टर कीर्ति खुरासिया ने दी है।

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