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डूब प्रभावितों के लिए रजिस्ट्री छूट प्रमाणपत्र की अवधि बढ़ाई

एक वर्ष पहले
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खंडवा | इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध परियोजना के विस्थापितों को अन्यत्र संपत्ति की रजिस्ट्री से मिलने वाली छूट की अवधि मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ा दी है। एनएचडीसी के अपर संचालक उल्लास पाटनकर ने बताया कि शासन के नये आदेशानुसार डूब प्रभावितों को उनकी संपत्ति के अधिग्रहण से प्राप्त मुआवजे से अन्यत्र संपत्ति क्रय करने के लिए दी जाने रजिस्ट्री छूट प्रमाणपत्र की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। इस आदेश के बाद विस्थापितों को छूट प्रमाणपत्र के माध्यम से संपत्ति क्रय करने में छूट मिल सकेगी। अधिवक्ता पीसी जैन ने बताया कि छूट प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करा कर उसका उपयोग कर संपत्ति खरीदने में कर सकेंगे।
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