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बिजली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई 23 मार्च को

एक वर्ष पहले
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ग्राम पंचायत में सरपंच रहे व्यक्ति को बनाया जाएगा प्रशासकीय समिति का प्रधान

भोपाल| ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने पर वहां प्रशासकीय समिति काम करेगी। इस समिति का प्रधान ग्राम पंचायत में सरपंच रहे व्यक्ति को बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत के सभी पूर्व सदस्य इस समिति में सदस्य होंगे। इस संबंध में रविवार को सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए। मार्च में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निर्देश के अनुसार प्रशासकीय समिति के प्रधान व ग्राम पंचायत के सचिव खाते का संचालन कर सकेंगे। इस समिति में ग्राम पंचायत में रहने वाले दो व्यक्तियों को भी मनोनीत किया जाएगा। प्रशासकीय समिति के गठन के लिए सभी कलेक्टरों को तत्काल प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल| प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण और पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5% दर बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। कंपनियों ने इसके लिए याचिका लगाई थीं। इन पर जनसुनवाई के लिए आयोग ने तारीख तय कर दी है। तीनों कंपनियों में अलग-अलग दिन सुनवाई होगी। इसके बाद अायाेग बिजली की नई दरों पर विचार करेगा। सुनवाई सुबह 11 बजे से होगी। आयोग में प्राप्त लिखित सुझाव व आपत्तियां पहले से ही आयोग के संज्ञान में है। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति याचिका पर आपत्तियां या सुझाव देना चाहता है तो वह सुनवाई के दौरान दे सकता है।

पश्चिम क्षेत्र कंपनी की डीएवीवी सभागार इंदौर में 17 मार्च को, मध्य क्षेत्र कंपनी की दीक्षा भवन बिजली नगर गोविंदपुरा भोपाल में 23 मार्च को और पूर्व क्षेत्र कंपनी की तरंग ऑडिटोरियम शक्ति भवन रामपुर जबलपुर में 27 मार्च को सुनवाई होगी।
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