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नोटिस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं डाला तो उसे अवैध माना जाएगा : जैन

एक वर्ष पहले
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इंदौर सीए शाखा में जीएसटी विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता दिल्ली के सीए बिमल जैन थे। उन्होंने कहा- वर्तमान में जीएसटी विभाग जीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल के लिए करदाता को नोटिस दे रहा है। जीएसटी अधिनियम की धारा 16(4) के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की क्रेडिट 20 अक्टूबर 2019 या वार्षिक विवरणी दाखिल करने के पूर्व ले सकते हैं। वर्तमान में वार्षिक विवरणी दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 मार्च है। करदाता को यह क्रेडिट रिवर्सल करने की आवयश्कता नहीं है। इसके पीछे कई तर्क दिए जा सकते हैं। विभाग द्वारा किसी भी नोटिस के मिलने पर करदाता सबसे पहले यह देखे कि उस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि विभाग द्वारा 28 दिसंबर 2019 को जारी सर्कुलर क्रमांक 128 के अनुसार यदि विभाग द्वारा दिए गए नोटिस पर डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर दाखिल नहीं किया गया है तो नोटिस अवैध माना जाएगा एवं ऐसे नोटिस का जबाब देने की करदाता को आवयश्कता नहीं है। इंदौर सीए शाखा अध्यक्ष के हर्ष फिरोदा ने बताया कि वर्तमान में करदाताओं को बड़ी संख्या में जीएसटी विभाग से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिवर्सल एवं सकल कर पर ब्याज का भुगतान करने के नोटिस मिल रहे हैं एवं अप्रैल से ऐसे करदाता, जिनका वर्षिक टर्नओवर सौ करोड़ से अधिक है उन्हें ई-इनवॉइस जारी करना होगा। कार्यक्रम में सीए कीर्ति जोशी, सीए अंकुश जैन एवं सीए पंकज शाह सहित कई सीए उपस्थित थे। संचालन शाखा सचिव सीए गौरव माहेश्वरी ने किया।

सीए शाखा में जीएसटी विषय पर हुए सेमिनार को संबोधित करते विशेषज्ञ।
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