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राजीव की हत्या की दोषी नलिनी की जल्द रिहाई की याचिका खारिज हुई

एक वर्ष पहले
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मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस नलिनी की शीघ्र रिहाई की मांग ठुकरा दी है। नलिनी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर कहा था कि तमिलनाडु मंत्रिमंडल ने उसे मिलाकर उम्रकैद के सात दोषियों को पहले ही रिहा करने का प्रस्ताव पारित किया है। उसने दलील दी कि राज्यपाल इस प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उसका लगातार जेल में रहना गैरकानूनी है। इस पर जस्टिस आर सुब्बैया की पीठ ने यह कहते हुए नलिनी की याचिका खारिज कर दी कि इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि दोषियों का जेल में रहना गैरकानूनी है।

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