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मान्यता के लिए अब आधा एकड़ जमीन जरूरी, 15 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

एक वर्ष पहले
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स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मान्यता को लेकर नियम शिथिल कर दिए हैं। अब एक एकड़ जमीन के बजाय आधा एकड़ जमीन होना जरूरी किया गया है। इसके अलावा हाई स्कूल और हायर सेकंडरी की मान्यता के लिए लैब होना भी अनिवार्य किया गया है। वहीं नई मान्यता के लिए स्कूल संचालकों को 15 मार्च तक की मोहलत दी गई है।

दरअसल, जबसे मान्यता का पोर्टल खुला है, उसके बाद से ही लिंक फेल होने के साथ अन्य तरह की परेशानियां आ रही थी। लॉग इन आईडी से पोर्टल भी नहीं खुल रहा था। इसके बाद स्कूल संचालकों के संगठनों ने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद उन्हें दो दिन की और मोहलत दी गई।

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