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अहमदाबाद पैलेस के खेल मैदान की रजिस्ट्री, दोनों पक्षों ने पेश किए दस्तावेज
बेगम साजिदा सुल्तान के फर्जी हस्ताक्षर कर अहमदाबाद पैलेस के खेल मैदान की रजिस्ट्री कराने के मामले में शुक्रवार को बैरागढ़ एसडीएम दफ्तर में सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने जमीन के दस्तावेज पेश किए। सेफिया सोसायटी की तरफ से एसडीएम दफ्तर में अपील की गई है कि फर्जी नामांतरण को रद्द कर दिया जाए। एसडीएम ने अगली सुनवाई 24 मार्च तय की है।
दरअसल, सेफिया एजुकेशन सोसायटी के सीईओ जैनुद्दीन शाह को जब नामांतरण के लिए हुए आवेदन के चलते नोटिस आया तो वो चौंक गए। उन्होंने प्रशासन को बताया कि 1985 से यहां सेफिया एजुकेशन सोसायटी के नाम से शिक्षण संस्थान का संचालन किया जा रहा है। 43 साल बाद अचानक जब नामांतरण के लिए नोटिस आया तो शंका पैदा हुई। इसकी जानकारी के लिए कलेक्टोरेट कार्यालय व रजिस्ट्रार कार्यालय से रिकॉर्ड निकलवाया गया। इसमें सामने आया कि रिकॉर्ड रूम में जो रिकॉर्ड है वह फटा हुआ है। जबकि रसीद कट्टे में 1976 में किसी छोटे सिंह के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री होना नहीं पाया गया है। जब इस रजिस्ट्री पर विक्रय करने वाले के हस्ताक्षर का मिलान किया गया तो सामने आया कि नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी साजिदा सुल्तान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर यह रजिस्ट्री कराई गई है। जब इस हस्ताक्षर का मिलान किया गया तो यह भी फर्जी पाया गया। इसके बाद फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों से अहमदाबाद पैलेस के खेल मैदान की रजिस्ट्री कराने के मामले में डीआईजी सहित कलेक्टर भोपाल से शिकायत दर्ज कराई।