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सात हजार के पास नहीं रिफ्यूजी कार्ड, मालिकाना हक दिलाने बदलेंगे नियम
भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद शहर में आकर बसे 7000 सिंधी विस्थापित परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसकी वजह सिंधी विस्थापितों के पास रिफ्यूजी कार्ड का नहीं होना है। दरअसल, 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विस्थापितों को मकान के पट्टे देने की घोषणा की थी। इसके बाद विस्थापितों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए कई दौर की बैठक कर चुके हैं। लेकिन सरकारी नियमों के सख्त होने के चलते यह पट्टे लोगों को नहीं मिले थे। इस मामले में कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने राजस्व विभाग से मार्गदर्शन मांगा कि जिनके पास रिफ्यूजी कार्ड नहीं है, उनको कैसे मालिकाना हक दिया जाएगा। इस पर शासन ने निर्देश दिए हैं कि विस्थापन से जुड़े दूसरे दस्तावेज पेश कर सकते हैं। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कराए गए सर्वे में विस्थापित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि शासन को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि विस्थापितों के पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, ऐसे में नियमों में बदलाव कर उनको जमीन का मालिकाना हक दिया जाए।