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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मारपीट करने वालों को कोर्ट उठने तक की सजा व 500 रुपए जुर्माना लगाया

एक वर्ष पहले
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न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया निर्भय कुमार गरवा ने मारपीट करने के आरोपी रेखाबाई पति पठान बारेला, राजू पिता शिवाराम और दूरसिंह पिता लालसिंह, तीनों निवासी ग्राम घट्टया थाना पानसेमल व कावसिंह पिता ज्ञानसिंह और बलराम पिता कुंवरसिंह दोनों निवासी ग्राम केवड़ी थाना पानसेमल को न्यायालय उठने तक की सजा और 500-500 रुपए का
जुर्माना की सजा सुनाई है।

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