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बाइक पर तीन सवारी, शराबी वाहन चालकाें पर कार्रवाई होगी, ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखेंगे
होली की तरह ही रंगपंचमी पर भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस दिन बाइक पर तीन सवारी, शराबी वाहन चालकाें पर कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से निगरानी शुरू कर दी गई है। शुक्रवार शाम पुलिस लाइन में जिला पुलिस बल को रंगपंचमी के लिए अधिकारियों ने इस संबंध में निर्देश दिए।
इधर कलेक्टर तन्वी सुंद्रियाल ने धारा 144 के आदेश जारी कर जिले में बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। खंडवा शहर के अलावा हरसूद, पंधाना, मूंदी, ओंकारेश्वर व नगरों की सीमा के भीतर कोई जुलूस, धरना व प्रदर्शन बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा। कार्यक्रम के लिए 15 दिन पहले आवेदन देना होगा। जिसके साथ आयोजक को अपना मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, रैली में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी देना होगा। आदेश के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए भी अनुमति लेना होगी।
रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध
ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात 10 बजे के बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सार्वजनिक भवन, खंभों व सड़क के आसपास झंडे-बैनर, पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रैली में शामिल वाहनों में ओवर लोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह के कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी करानी होगी। जुलूस आयोजकों को अपने जुलूस की वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी कराना होगी। यह वीडियोग्राफी पुलिस विभाग के निर्देश में संपन्न होगी, जिसका व्यय जुलूस आयोजक को उठाना होगा।
आपत्तिजनक पोस्ट पर ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई
एसपी डॉ. शिवदयाल सिंह ने बताया कि वाट्सएप, फेसबुक व सोशल मीडिया के अन्य साधनों के माध्यम से आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। वाट्सएप ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट शेयर करने व आगे बढाने वालों पर ग्रुप एडमिन सहित कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई विवादास्पद मैसेज न खुद शेयर करें और न ही दूसरे सदस्यों को करने दें।
कलेक्टर ने सभी साइबर कैफे संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने सभी कम्प्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाएं। सायबर कैफे में कम्प्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की करें। बिना आईडी प्रूफ के कम्प्यूटर संचालन की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दें। यदि सायबर कैफे के किसी कम्प्यूटर सिस्टम पर अवांछित सामग्री डाउनलोड की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाने को देना होगी।
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तन्वी सुन्द्रियाल ने जिले में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार सायबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सायबर कैफे में सीसीटीवी केमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम एक महीने तक रिकार्डिंग सुरक्षित रखना होगी। इसकी जिम्मेदारी सायबर कैफे संचालक की होगी। सायबर कैफे में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी जानकारी परिचय पत्र व फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगी। सायबर कैफे मालिक अपने वैध लाइसेंस की प्रति थाने में जमा कराएगा तथा एक प्रति अपने सायबर कैफे में मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा।