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डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई के दिए निर्देश
प्रदेश में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया है कि डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों और तथ्यों को स्पष्ट रूप से पेश करने कहा है। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय शुक्ला की खंडपीठ ने 18 मार्च को सुनवाई के निर्देश दिए हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे ने याचिका दायर कर बताया कि राज्य सरकार ने 5 मार्च को आईपीएस राजेन्द्र कुमार को डीजीपी का प्रभार सौंपा था। इसके बाद सरकार ने विवेक जौहरी को प्रदेश का डीजीपी बनाया। जौहरी ने 12 मार्च को प्रभार संभाला। जौहरी इसी साल सितंबर और राजेन्द्र कुमार अगस्त में सेवानिवृत्त होंगे। याचिका में दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह विरुद्ध केन्द्र सरकार के मामले में डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में गाइडलाइन तैयार की थी। इसके तहत डीजीपी का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। डीजीपी की नियुक्ति के लिए यूपीएससी को 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नामों का पैनल भेजना होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए राज्य सुरक्षा आयोग का परामर्श और अनुशंसा को भी जरूरी बताया था।
हाईकोर्ट ने 2009 में भी राज्य सरकार को डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अक्षरश: पालन करने के निर्देश दिए थे। याचिका में कहा गया कि सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए डीजीपी की नियुक्ति की है। याचिका में बताया गया कि प्रदेश में राज्य सुरक्षा आयोग का पुनर्गठन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ...जनहित याचिका में आरोप-