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पत्नी के हत्यारे वर्तमान एवं तलाकशुदा पति को उम्र कैद, जुर्माना भी

एक वर्ष पहले
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राजधानी की एक अदालत ने भरण-पोषण का मामला वापस लेने के विवाद पर विवाहिता को जलाकर हत्या करने वाले पूर्व पति इमरान खान एवं वर्तमान पति अजीज खान को उम्र कैद एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। शुक्रवार को न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। मामला टीला जमालपुरा थाना अंतर्गत पुतली घर शाहजहांनाबाद का है।

अभियोजन के मुताबिक फरहा की शादी घटना से 7 साल पहले आरोपी इमरान खान के साथ हुई थी। आपसी विवाद के चलते शादी के दो साल बाद दोनों का तलाक हो गया था। तलाक के बाद अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा चल रहा था। इमरान अपनी प|ी को भरण-पोषण की रकम नहीं दे रहा था और उस पर मामला वापस लेेने का दबाव भी बना रहा था। इमरान से तलाक लेने के बाद फरहा इमरान के दोस्त अजीज खान के साथ रहने लगी थी। 19 नवंबर 2017 को आरोपी इमरान खान ने तलाकशुदा फरहा के साथ अदालत में चल रहे मुकदमा को वापस लेने का दबाव बनाया। अजीज खान ने भी उससे कहा कि केस क्यों वापस नहीं ले लेती, इमरान उसका दोस्त है । विवाद होने पर दोनों आरोपियों ने मिलकर फरहा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से जली हुई हालत में फरहा को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान 27 नवंबर 2017 को फरहा की मौत हो गई। पुलिस ने मृतिका फरहा के परिजनों की शिकायत पर आरोपी पूर्व एवं वर्तमान पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया कर उन्हें गिरफ्तार किया था।

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