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No-Fly लिस्ट में शामिल होने वाला पहला शख्स बना मुंबई का ये ज्वेलर

3 वर्ष पहले
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मुंबई. मुंबई का बिरजू किशोर सल्ला (37) अब कभी विमान में नहीं बैठ पाएगा। सल्ला को नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है। पिछले साल अक्टूबर में सल्ला ने जेट एयरवेज की फ्लाइट में हाईजैक होने धमकी दी थी। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लेंडिंग कराई गई थी। सल्ला पर एंटी-हाईजैकिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था...

 

- सल्ला ऐसा पहला शख्स था जिसपर एंटी-हाईजैकिंग कानून के तहत केस दर्ज हुआ था।
- सल्ला को अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। मुंबई-दिल्ली फ्लाइट की अहमदाबाद में आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी। पायलट को हाईजैक को लेकर अलर्ट किया गया था। इसके बाद क्रू की तलाशी में विमान के वॉशरूम में एक बम मिला था।
- डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) के अफसर के मुताबिक, "सल्ला ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले साल जेट की उड़ान में हाईजैक का डर फैलाया था। उन्हें नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया है।"
- तब नागरिक उड्डयन मंत्री रहे अशोक गजपति राजू ने भी सल्ला को नो फ्लाई लिस्ट में डालने के लिए कहा था। साथ ही उस पर आपराधिक कार्रवाई करने की भी बात कही थी।
- बता दें कि सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) के बदले नियमों के मुताबिक, बुरे बर्ताव के चलते किसी यात्री को 3 श्रेणियों में दोषी करार दिया जा सकता है। सल्ला को तीसरी कैटेगरी में डाला गया है।

 

क्या था मामला?
- 30 अक्टूबर को 9W339 फ्लाइट ने मुंबई से तड़के 2.55 बजे उड़ान भरी, जिसे पौने चार बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया गया।
- एक पैसेंजर ने बताया कि फ्लाइट को सिक्युरिटी कारणों के चलते अहमदाबाद डायवर्ट किया गया था। इसके बाद सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने को कहा गया।

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