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प्राॅपर्टी टैक्स बढ़ाने पर 3 ऑब्जेक्शन अाए, वह भी तीनाें रेजिडेंशियल पर
10 दिन में मांगे से ऑब्जेक्शन...नगर निगम ने पंजाब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1976 एक्सटेंशन टू चंडीगढ़ एक्ट 1994 की सेक्शन 45 के तहत कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके लोगों से 10 दिनों में ऑब्जेक्शन मांगे थे। निगम कमिश्नर केके यादव का कहना है कि कमर्शियल अाैर रेजिडेंशियल प्राॅपर्टी टैक्स की ड्राफ्ट नाेटिफिकेशन पर तीन अाॅब्जेक्शन अाए थे। कमेटी की मीटिंग में इन तीनाें काे कंसीडर करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी लाेकल गवर्नमेंट के पास भेज दिया। वहां से नाेटिफिकेशन जारी की जाएगी।
कमर्शियल एवं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स की ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर केवल तीन ऑब्जेक्शन आए। इनमें दो ऑब्जेक्शन आरके गर्ग के थे जबकि एक अन्य व्यक्ति का था। इनको लेकर शुक्रवार को एडिशनल सेक्रेटरी होम केपीएस माही की अध्यक्षता में मीटिंग हुई।
इसमें एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार गर्ग, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर वीरेंद्र सिंह ठाकुर और ला ऑफिसर राकेश कुमार शामिल थे। इन इन ऑब्जेक्शन को
कंसीडर करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास भेजा गया। अब एक वीक भीतर इसकी प्रशासक से अप्रूवल के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की ओर से रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स बाई लॉज 2003 को संशोधित 2020 के नाम से जाना जाएगा। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। इनमें आरके गर्ग की ओर से ऑब्जेक्शन रेज किया
गया था कि 31 मार्च तक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स का कवर्ड एरिया का एक रुपया प्रति वर्ग फुट सभी फ्लोर का था और 2 रुपए प्रति वर्ग गज खाली प्लाट का था। यानि 100 वर्ग गज है तो इसमें 60 फीसदी कवर्ड एरिया होता है उसपर प्रॉपर्टी टैक्स 1172 रुपए बनता है। इसमें कवर्ड एरिया का 1092 रुपए और 40 वर्ग गज खाली एरिया का 80 रुपए। परंतु 28 फरवरी 2020 को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स के नए रेट तय हैं , इनमें खाली पूरे प्लाट पर 2.5 रुपए प्रति वर्ग गज और 1.25 रुपए कवर्ड एरिया पूरे फ्लोर पर लगना है।
नई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में 100 गज के पूरे प्लाट पर 250 रुपए और सभी फ्लोर के कवर्ड एरिया पर 1.25 रुपए के हिसाब से 1364 रुपए बनता है। इसमें 250 रुपए प्लाट एरिया मिलाने से प्रॉपर्टी टैक्स 1614 रुपए बनेगा। यानि 100 वर्ग गज के प्लाट पर 442 रुपए (38 फीसदी) की बढ़ोतरी हुई। मीटिंग में आर के गर्ग के ऑब्जेक्शन को कमेटी ने सही पाया। यह भी कहा गया कि गलती से खाली प्लॉट एरिया को कवर्ड एरिया में जोड़ा गया। पहले प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन में इन्हें अलग अलग शो किया गया था लेकिन इस बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में इस एक कर दिया। कमेटी ने इसे गलती माना। खाली एरिया और कवर्ड एरिया के चार्जेज अलग अलग होंगे। जिस तरह से पहले से लगते रहे हैं।
उसी तरह से आगे भी लगेंगे।
वहीं एक अन्य व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी वाले लीज मनी देते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। एमसी हम सोसायटी वालों पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा सकता है। इसे भी कंसीडर किया गया क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज पर पहले से ही रेजिडेंशियल
प्रॉपर्टी टैक्स लगता है।