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चेक बाउंस में बिजनेसमैन को हुई 2 साल की सजा

एक वर्ष पहले
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चंडीगढ़| चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-8 के अजय कपूर को 2 साल की सजा सुनाई है। आरोप के मुताबिक कपूर ने निक्का मल-बाबू राम की कंपनी तायरा ज्वैल्स से 67 लाख रुपए के गहने लिए थे, लेकिन इसके बदले में उन्होंने जो चेक दिए थे वे बाउंस हो गए थे। जिसके बाद तायरा ज्वैल्स के डायरेक्टर जवाहर जैन ने उनके खिलाफ अदालत में केस फाइल किया।

कंपनी के वकील एनके नंदा ने बताया कि 23 अक्टूबर 2017 को अजय कपूर सेक्टर-22 में तायरा ज्वैल्स की दुकान पर आया। उसने वहां 43 लाख रुपए के डायमंड के गहने और 24 लाख रुपए के सोने के गहने खरीदे। इन 67 लाख रुपए के गहनों के लिए अजय ने कहा कि वह चेक से पेमेंट करेगा। उसने 20 लाख, 23 लाख और 24 लाख रुपए के तीन चेक दिए। लेकिन फंड्स न होने की वजह से वे बाउंस हो गए। वहीं, अजय कपूर ने कोर्ट में कहा कि उनके चेक का गलत इस्तेमाल हुआ है और उन पर तायरा ज्वैल्स की कोई देनदारी नहीं है।
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