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लिकर शॉप के गिरने से 6 लोगों की मौत मामले में ठेकेदार व इंजीनियर को चार-चार साल की कैद

एक वर्ष पहले
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यह था मामला... सेक्टर 26 थाना पुलिस ने लिकर शॉप पर काम करने वाले हिमाचल के कपूरचंद की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। कपूरचंद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह लिकर शॉप में काम करता है और वहीं पर ही रहता है। साथ लगता प्लॉट नंबर 88 खाली पड़ा था। जिसका मालिक जीवनलाल है। पिछले कुछ समय से उसके कहने पर अशोक कुमार ठेकेदार द्वारा खुदाई शुरूकी गई, तो उसने लिकर शॉप के मालिक कुलदीप सिंह और सतपाल को बताया कि जीवन लाल और ठेकेदार अशोक कुमार ने बेसमेंट बनाने के लिए खुदाई शुरू कर दी है। इसके बाद कुलदीप ने जीवन लाल और अशोक कुमार को कहा कि ठेके की दुकान की दीवार के साथ गहरी खुदाई ना करें क्योंकि इससे दीवार की नींव को नुकसान पहुंचेगा और दीवार गिरने का खतरा है। जीवन लाल ने और अशोक ने उनकी बात पर ध्यान न देते हुए खुदाई जारी रखी। इसके बाद लिकर शॉप की दीवार का जमीन से सपोर्ट खत्म गया। चेतावनी भी दी गई, लेकिन उसने इसके बाद भी नहीं सुनीं।

ट्रांसपोर्ट एरिया में पांच साल पहले निर्माणाधीन बिल्डिंग की बेसमेंट में खुदाई के दौरान साथ लगती
लिकर शॉप के गिरने से हुई छह लोगों की मौत के मामले में जिला अदालत ने ठेकेदार अशोक कुमार और
प्राइवेट इंजीनियर बलविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए चार-चार साल की कैद सजा सुनाई है।

अदालत ने दोनों पर सजा के अलावा दो-दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। लिकर शाॅप की छत गिरने से उस समय छह लोगों की माैत हो गई थी और 17 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने दोषियों के
खिलाफ गैर इरादतन हत्या के तहत केस दर्ज किया था। जीवन लाल के खिलाफ नहीं किया था चालान पेश केस दर्ज करते समय पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक जीवन
लाल का नाम भी उसमें दर्ज किया था। लेकिन पुलिस ने चालान पेश करते समय मालिक का नाम सबूतों के अभाव में बाहर कर दिया था। घटना में यूपी के सूरज भान, इस्तकार, विष्णु, बिहार के प्रभु, हरियाणा के अशोक और मौलीजागरां के बहादुरी की मौत हो गई थी।

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