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जेपी प्लांट पजेशन लेने के एमसी के नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लगाई रोक

एक वर्ष पहले
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नगर निगम की ओर से जेपी प्लांट का पजेशन लेने के भेजे गए नोटिस पर वीरवार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्टे दे दी। साथ ही एमसी को 3 महीने भीतर आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के लिए कह दिया। वहीं निगम कमिश्नर केके यादव का कहना है कि एडिशनल सेशन जज के स्टे ऑर्डर की कापी लेकर उसे स्टडी करेंगे। स्टडी करके ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाएंगे।

डिस्ट्रिक्ट एडिशनल सेशन जज विजय सिंह की कोर्ट में एमसी के वकीलों विकास बाली और जगजोत अहलावत ने जिरह की। निगम ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)के 12 फरवरी के फैसले पर जेपी प्रबंधन को गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट का पजेशन लेने का नोटिस दिया था। एनजीटी ने कहा था कि एक महीने भीतर फैसला करें। प्लांट एमसी चलाएगा या कंपनी से अपग्रेडेशन करके चलवाएगा। एमसी प्लांट का पजेशन इसलिए ले रही थी क्योंकि रोजाना शहर से निकलने वाले 470 टन गारबेज में से प्लांट में 120 टन ही गारबेज प्रोसेस किया जा रहा है। ऐसा ही हाल रहा तो एक और डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा। अभी एक डंपिंग ग्राउंड की स्मार्ट सिटी कंपनी द्वारा खुदाई करवाई जा रही है। जेपी प्रबंधन को गारबेज प्रोसेसिंग प्लांट की कमियों को सुधारने के लिए कई बार एमसी की ओर से नोटिस दिए गए। बावजूद इसके जेपी प्रबंधन ने प्लांट में कोई सुधार नहीं किया। एमसी ने एनजीटी बेंच के 24 जुलाई 2017 और 7 नवंबर 2017 के फैसले पर जेपी प्रबंधन पर एनवायरमेंट नुकसान की भरपाई के लिए प्रति दिन 50 हजार फाइन के नोटिस दिए।

वहीं, जेपी प्रबंधन के वकील आरएस वालिया ने जिरह कि एमसी ने जेपी प्रबंधन को प्लांट का पजेशन लेने का एक वीक का नोटिस दिया। एमसी ने नोटिस देकर 30 दिसंबर 2005 में हुए एमओयू के नियमों का वॉयलेशन किया है। एमओयू की कंडीशन अनुसार अगर एमसी प्रबंधन को प्लांट बंद करने का नोटिस देता है तो उसे साॅलवेट वैल्यू देनी होती है। जेपी प्रबंधन गारबेज प्लांट में गारबेज प्रोसेस करने को तैयार है, लेकिन एमओयू की कंडीशन अनुसार एमसी गारबेज को सेग्रिगेशन करके नहीं दे रहा है।

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