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वोटिंग के लिए चुनाव आयोग देगा पेन आज 3 बजे तक कर सकते हैं आवेदन

एक वर्ष पहले
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{पोलिंग बूथ के बाहर पेन लेकर खड़ा रहेगा निर्वाचन अधिकारी का प्रतिनिधि

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर तीन सीटों पर चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने दो सीटों के लिए अपने दो प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। 13 मार्च दोपहर बाद तीन बजे तक आवेदन पत्र दाखिल करने का समय है।

सबसे खास बात यह है कि अबकी बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनावों में पेन के इस्तेमाल को लेकर विशेष हिदायतें जारी कर दी हैं। क्योंकि ठीक चार साल पहले यानी अगस्त 2016 में राज्सभा चुनाव में पेन बदला गया था और स्याही विवाद के चलते 14 विधायकों के वोट रिजेक्ट हो गए थे। इससे नसीहत लेते हुए इसी विवाद के चलते आईएएस अजीत बालाजी जोशी को इन चुनावों की कमान सौंपी है। राज्य सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने विधानसभा में कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। वर्ष 2016 में राज्यसभा की दो सीटों पर आमचुनाव हुआ था। विधानसभा की दलीय स्थिति के हिसाब से एक सीट पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी। भाजपा के पास 47 विधायक अपने थे और चार आजाद विधायकों के साथ बसपा के टेकचंद शर्मा का सरकार को समर्थन था।

इसके बावजूद भाजपा के समर्थन से सुभाष चंद्रा निर्दलीय प्रत्याशी के रुप में चुनाव लड़े थे। विधानसभा में कांग्रेस के 17 और इनेलो-अकाली दल के पास 20 विधायक थे। कांग्रेस-इनेलो की ओर से आरके आनंद ने चुनाव लड़ा था। वोटिंग के लिए रखे गए पेन को बदल दिया गया। ऐसे में स्याही अलग होने की वजह से कांग्रेस के 14 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे। ऐसे में चंद्रा चुनाव जीत गए थे। जबकि बहुमत के बावजूद आनंद चुनाव हार गए थे।

वोट डालने के बाद लौटाना होगा पेन


चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी ने सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। पिछली बार की तरह इस बार पेन व स्याही को लेकर किसी तरह का विवाद न हो, इसके लिए वोटिंग के समय इस्तेमाल किए जाने वाले पेन का प्रबंध चुनाव आयोग द्वारा ही किया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी का प्रतिनिधि वोटिंग बूथ के बाहर पेन लेकर मौजूद रहेगा। विधायक जब वोट डालने जाएंगे तो प्रतिनिधि द्वारा ही पेन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह भी है कि इस बार विधायकों को कोई दूसरा पेन पोलिंग बूथ के अंदर लेकर जाने की इजाजत नहीं होगी। वोट डालने के बाद विधायकों को रिटर्निंग अधिकारी के प्रतिनिधि को पेन वापस लौटाना होगा।


केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान आयोग द्वारा भेजे जाने वाले पेन का ही इस्तेमाल होगा। एक प्रतिनिधि पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा रहेगा, जो विधायकों को पेन देगा और वोट डालने के बाद यह पेन वापस लौटाना होगा।
-अजीत बालाजी जोशी, रिटर्निंग अधिकारी।
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