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मुआवजे के ब्याज पर किसानों को नहीं देना होगा इनकम टैक्स
नंबर देने पर किसान का 10 फीसदी टैक्स कटता था और पैन नंबर ना देने पर 20 फीसदी टैक्स कटता था, लेकिन अब इस पर टैक्स ना काटे जाने का फैसला सुना दिया गया है। सीए संजय थरेजा ने बताया कि जब भी किसान की कोई जमीन सरकार की ओर से किसी भी काम के लिए अधिग्रहित की जाती थी तो किसानों की उस जमीन की कीमत के बराबर मुआवजा दिया जाता था, जोकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्स में छूट है।
रोहतक . किसानों की खेती भूमि के अधिग्रहण होने के बाद मुआवजा बढ़ोतरी केस जीतने पर ब्याज पर अब इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल दिल्ली ब्रांच ने एक फैसला सुनाया है। फतेहाबाद के सुमेश कुमार बनाम इनकम टैक्स आॅफिस फतेहाबाद का केस चल रहा था। इस फैसले के बाद सीए संजय थरेजा ने बताया क अब ब्याज की राशि पर इनकम टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसके लिए पहले पैन