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कंज्यूमर फोरम से अपोजिट पार्टी को नोटिस ढाई महीने का नहीं, 1 महीने का होगा
चंडीगढ़ | कंज्यूमर कोर्ट जो पहले करीबन ढाई महीने का नोटिस जारी करती थी। अब नोटिस की अवधि केवल तीन दिन कर दी गई है। तीन मार्च को जारी किया गया नोटिस 11 मई के लिए गया था। मगर शुक्रवार को डिस्ट्रिक्ट फोरम-1 ने एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में दायर की गई शिकायत में नोटिस 7 अप्रैल किया है। शिकायतकर्ता अशोक कुमार गर्ग के वकील पंकज चांदगोठिया ने फोरम को बताया कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि कंज्यूमर कंप्लेंट में विपक्षी पार्टी को जवाब देने का समय 30 दिन का ही सीमित है। फोरम ने इस बात को मानते हुए अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी फैसले का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अपना जवाब 30 दिन के भीतर दायर करने को कहा है। इसी तरह फोरम 2 ने भी शिकायतकर्ता प्रहलाद अग्रवाल द्वारा फिक्स डिपॉजिट की रिन्युवल की शिकायत पर विपक्षी पार्टी साउथ इंडियन बैंक को शुक्रवार को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है।