हरसिमरनजीत को भगौड़ा करार देने की प्रक्रिया शुरू
आठ साल पुराने ऑडी-टवेरा गाड़ी के एक्सीडेंट केस में शामिल एक आरोपी हरसिमरनजीत को कोर्ट ने भगौड़ा करार दिए जाने की प्रक्रिया (पीओ प्रोसिडिंग) शुरू कर दी है। वह पिछली तीन तारीखों से कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। अब मामले की अगली तारीख 26 मार्च है। अगर वह इस बार भी कोर्ट में नहीं पहुंचा तो उसे भगौड़ा करार दिया जा सकता है। इससे पहले पिछली तारीख पर कोर्ट ने उसके अरेस्ट वारंट निकाल दिए थे। इसके अलावा उसे जो जमानत दी गई थी, वह भी कोर्ट ने कैंसिल कर दी है।
उसके पेश न होने के कारण केस में चार्ज भी फ्रेम नहीं हो रहे हैं जिस कारण केस का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो सका। इस केस में हरसिमरनजीत के अलावा रजत कपूर, प्रभजोत सिंह, त्रिविक्रम सिंह और गुरप्रीत सिंह आरोपी हैं। ये सभी इस समय जमानत पर हैं। हरसिमरनजीत भी जमानत लेने के बाद अब कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है।
8 साल पहले 23 जुलाई 2013 को गाजियाबाद निवासी संजीव रस्तोगी, साहिल, रौनक और कुलदीप धर्मपुर से टैक्सी करवाकर चंडीगढ़ आ रहे थे। यहां से उन्हें दिल्ली के लिए बस पकड़नी थी। दोपहर करीब पौने एक बजे जैसे ही उनकी टवेरा टैक्सी सेक्टर-18 रोड के पास पहुंची तो सेक्टर-17 की तरफ से आ रही तेज रफ्तार ऑडी ने डिवाइडर पर लगे पोल तोड़कर उनकी टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में टैक्सी ड्राइवर हस्त बहादुर और उसमें सवार गाजियाबाद के साहिल और कुलदीप की मौत हो गई थी।