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कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे पर आदेश सुरक्षित

3 वर्ष पहले
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कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे पर आदेश सुरक्षित

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने कहा कि वे शुक्रवार को अपरान्ह 2 बजे आदेश जारी करेंगे। यदि शुक्रवार को जारी नहीं हुआ तो आदेश 22 या 23 मई को जारी होगा।
कर्नाटक ने योजना के मसौदे को लेकर आपत्तियां उठाई थीं और कहा था कि यह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से \'सामंजस्य\' नहीं रखता है।
शीर्ष अदालत ने बुधवार को केंद्र सरकार से कावेरी प्रबंधन बोर्ड (सीएमबी) की स्थापना करने के लिए योजना मसौदे में संशोधन को कहा था। अदालत ने कहा था कि सीएमबी को कावेरी जल ट्रिब्यूनल फैसले के क्रियान्वयन का पूरा अधिकार होगा।
केंद्र से उस धारा को छोड़ने की भी मांग की गई थी, जिसमें कहा गया है कि विवाद के मामले में, मामला केंद्र द्वारा तय किया जाएगा और यह अंतिम और बाध्यकारी होगा।
अदालत ने केंद्र से उस धारा को भी हटाने के लिए कहा, जिसमें कहा गया था कि केंद्र समय-समय पर कार्यान्वयन प्राधिकारी को निर्देश देगा। इस धारा को लेकर तमिलनाडु ने आपत्ति जताई थी।
शीर्ष अदालत ने अपने 16 फरवरी के फैसले से 2007 के कावेरी जल ट्रिब्यूनल फैसले में संशोधन व इसकी पुष्टि की थी।
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ फैसले के क्रियान्वयनन के लिए प्रशासनिक निर्देश देगी।
सीएमबी का मुख्यालय दिल्ली में होगा व इसका कार्यालय बेंगलुरु में होगा।
--आईएएनएस
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