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एसिड अटैक पीड़ित को 1 लाख रुपए देने के लिए प्रशासन कर रहा था आनाकानी, हाई कोर्ट ने दिए आदेश

3 वर्ष पहले
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इंदौर। एसिड अटैक के पीड़ित एक युवक को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए प्रशासन द्वारा आनाकानी की जा रही थी। मंगलवार को हाई कोर्ट ने सख्ती से आदेश जारी करते हुए 15 दिन में एक लाख रुपए युवक को देने के लिए कहा है। 

 

  • पीड़ित युवक ने अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान के जरिए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अर्जी लगाई थी। उसे नियमानुसार प्रशासन से तीन लाख रुपए की मदद मिलना है। 

 

  • इलाज के लिए पहली किस्त के डेढ़ लाख रुपए प्रशासन द्वारा युवक को दे दिए गए थे। लेकिन दूसरी किस्त का पैसा देने में आनाकानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा कमेटी की बैठक होने उसमें प्रस्ताव पारित होने के बाद पैसा दिए जाने की बात कही जा रही थी।

 

  • कमेटी की बैठक के लिए तीन बार कोर्ट से समय भी लिया, लेकिन एक भी बैठक नहीं हुई। मंगलवार को अधिवक्ता खान ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई। कोर्ट ने सरकारी बहानेबाजी को देखते हुए सीधे आदेश जारी कर दिए कि 15 दिन में युवक को लाख रुपए दिए जाएं। वहीं अच्छे अस्पताल में उसका इलाज भी मुफ्त कराए जाने के आदेश पहले ही कोर्ट दे चुकी है।

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