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पेंशनर्स नवंबर की जगह अब साल में कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

एक वर्ष पहले
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हर साल पेंशनर्स द्वारा जमा किए जाने वाले लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब पेंशनर्स साल में कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकेंगे। लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन में हुए बदलाव से इंप्लाई पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशनधारकों को इसका फायदा होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यह जानकारी अपने पेंशनर्स से साझा की है। संगठन से जुड़े हर अंशधारक को पता रहता है कि साल के नवंबर में अपना जीवित प्रमाणपत्र संबंधित बैंक में जमा कराना अनिवार्य है, जहां से उसकी पेंशन रिलीज होती है।

साल में किसी भी वक्त ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट कर सकते हैं जमा

पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस बात की घोषणा की गई है। विभाग की ओर से कहा गया है कि पेंशनर्स अब अपनी सुविधा के अनुसार साल में किसी भी वक्त ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। सबमिशन की तारीख से यह अगले 1 साल तक यह सर्टिफिकेट वैध माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी पेंशनभोगी के जीवित होने का सबूत होता है। उसी के आधार पर उनकी अगले साल के लिए पेंशन जारी की जाती है। हर साल नवंबर के महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की कवायद होती है।

क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें

सीएससी बैंक व सरकारी दफ्तरों में चलाए जा रहे लाइफ सर्टिफिकेट सेंटर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। पेंशनर्स कंप्यूटर, मोबाइल पर क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। -विकास अानंद, क्षेत्रीय भविष्य निधि अायुक्त-2 झारखंड

इंप्लाई पेंशन स्कीम 1995 के तहत होगा फायदा

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