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मैरिज पैलेस में शराब परोसने के लिए लेनी होगी परमिशन
{शहर के मैरिज पैलेस और बैंक्विट हॉल मालिकों को करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन
जिले के मैरिज पैलेस, बैंक्विट हॉल या कम्युनिटी सेंटर में होने वाले शादी या समारोह में अब बिना परमिशन के शराब नहीं परोस सकते। इसके लिए पहले मैरिज पैलेस और बैंक्विट हॉल मालिक को एक्साइज डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस एक साल की जमा करनी होगी। उसके बाद हर आयोजन में शराब परोसने के लिए परमिशन लेनी होगी। उधर एक्साइज डिपार्टमेंट ने नगर निगम व एचएसवीपी से शहर के सभी कम्युनिटी सेंटर व जिमखाना सहित उन सभी जगह की पूरी डिटेल मांगी है जहां पर शादी विवाह व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डीईटीसी प्रदीप यादव ने बताया कि अगर बिना परमिशन के पहली बार शराब परोसते हुए पकड़ा जाएगा तो 50 हजार रुपए, दूसरी और तीसरी बार 1.50 लाख रुपए फाइन देना पड़ेगा। चौथी बार पकड़े जाने पर एक साल के लिए उक्त मैरिज पैलेस व बैंक्विट हॉल को डी-बार किया जाएगा। एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से पंचकला, कालका, पिंजौर और रायपुररानी एरिया में मैरिज पैलेस व बैंक्विट हॉल की चेकिंग के लिए टीम बनाई जा रही है। सभी टीमों की ओर से अपने-अपने एरिया में मौजूद मैरिज पैलेस व बैंक्विट हॉल की डिटेल तैयार की जाएगी और उन्हें रजिस्ट्रेशन के
लिए नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि वह जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं।
इतनी फीस लगेगी...
{निगम के दायरे में पड़ने वाले बैंक्विट हॉल व मैरिज पैलेस को रजिस्ट्रेशन के लिए 25 हजार रुपए देने होंगे।
{नेशनल हाईवे व स्टेट हाईवे के साथ लगते मैरिज पैलेस व बैंक्विट हॉल के लिए 10 हजार रुपए।
{ग्रामीण एरिया में मैरिज व बैंक्विट पैलेस के लिए 5 हजार।
{कमर्शियल प्लेस पर किसी भी समारोह में शराब परोसने के लिए 7500 रुपए जमा कर एक दिन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी।
}प्राइवेट प्लेस पर आयोजित समारोह में शराब परोसने के लिए 1000 रुपए जमा कर एक दिन के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी।
शराब के ठेके रात 12 बजे तक खुलेंगे...
नई एक्साइज पॉलिसी के तहत पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रात के तीन बजे लोग जाम छलका सकेंगे। सामान्य तौर पर एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से रात के 1 बजे तक पब, बार व होटलों में शराब परोसने की परमिशन दी गई है। इसके अलावा अगर रात 2 बजे तक पब, बार या होटल में शराब परोसने की परमिशन लेनी है तो उसके लिए 10 लाख रुपए और सुबह 3 बजे तक परमिशन लेनी है तो उसके लिए 20 लाख रुपए जमा करने होंगे। वहीं शराब के ठेके रात 12 बजे तक ही खुलेंगे।
3 जिलों में पब लाइसेंस दिया जाएगा...
नई एक्साइज पॉलिसी के तहत पहली बार हरियाणा के तीन जिलों में पब लाइसेंस दिया जा रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से एल-10ई का लाइसेंस के लिए 10 लाख रुपए सालाना फीस ली जाएगी। जिसमें सिर्फ बीयर ही परोस सकते हैं। बीयर के अलावा कोई दूसरा लिकर सर्व पाए जाने पर रेस्टोरेंट या पब मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 3 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी होगी। एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से इसे गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला में लागू किया गया है।
की ओर से पंचकला, कालका, पिंजौर और रायपुररानी एरिया में मैरिज पैलेस व बैंक्विट हॉल की चेकिंग के लिए टीम बनाई जा रही है। सभी टीमों की ओर से अपने-अपने एरिया में मौजूद मैरिज पैलेस व बैंक्विट हॉल की डिटेल तैयार की जाएगी और उन्हें रजिस्ट्रेशन के
लिए नोटिस भी भेजा जाएगा ताकि वह जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं।