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पोक्सो कोर्ट नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 19 मार्च को देगी सजा

एक वर्ष पहले
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रांची | सोनाहातू के बासुदेव दत्ता को नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने के जुर्म में दोषी पाया गया है। पोक्सो कोर्ट 19 मार्च को सजा सुनाएगी। पोक्सो के स्पेशल जज कशिका एम प्रसाद ने शुक्रवार को दोषी पाकर बासुदेव दत्ता को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। दत्ता के खिलाफ वर्ष 2016 में मामला दर्ज किया गया है। आरोप था कि नाबालिग लड़की सोनाहातू बाजारटांड़ स्थित बैंक ऑफ इंडिया में अपना खाता खुलवाने गई थी। बैंक में पहले से मौजूद दत्ता ने फॉर्म भरने में उसकी मदद की। उसी दौरान दोनों में जान-पहचान हुई। धीरे-धीरे दत्ता ने उसे अपने झांसे में ले लिया।
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