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प्राॅपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने का रास्ता साफ, नियमों का नोटिफिकेशन

3 वर्ष पहले
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इंदौर. जिले में प्राॅपर्टी  की गाइडलाइन बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य शासन ने शुक्रवार को गाइडलाइन बनाने संबंधित नियम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इन नियमों के तहत एक बार फिर पुरानी प्रक्रिया को ही जारी रखते हुए हर जिले में जिला मूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया है।

 

 कलेक्टर को मूल्यांकन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही बाजार में सर्वे करने, प्रापर्टी के भाव की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसडीओ की अध्यक्षता में उपमूल्यांकन कमेटी का गठन किया गया है। नियम जारी होने के बाद अब जिला पंजीयन विभाग को मध्यप्रदेश शासन के औपचारिक पत्र का इंतजार है जिसके तहत गाइड लाइन बनाने के लिए कहा जाएगा। साथ ही अभी जिला मूल्यांकन कमेटी में प्रभारी मंत्री द्वारा एक विधायक की भी नियुक्ति की जाएगी।

 

 

उल्लेखनीय है कि पंजीयन एक्ट की  धारा 47 केंद्रीय स्टाम्प एक्ट में बदलाव से लैप्स हो गई थी, जिस कारण से वित्तीय वर्ष 2018-19 की गाइड लाइन बनाने का काम नहीं हो पाया था। इसके कारण मध्यप्रदेश शासन ने मार्च में एक नोटिफिकेशन जारी कर 2017-18 की गाइडलाइन को ही आगामी आदेश तक जारी रख दिया था। जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने बताया कि नोटिफिकेशन हो चुका है शासन के आगामी आदेश के बाद हम नई गाइड लाइन बनाने की प्रक्रिया शुरु करेंगे। 

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