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गायत्री देवी के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केस में एडीजे कोर्ट की कार्रवाई पर रोक
पृथ्वीराज ने किया था कमीशन नियुक्त करने का आग्रह
मामला क्या है? पूर्व राजमाता गायत्री देवी, देवराज व लालित्या के बीच संपत्ति विवाद में राजीनामा हुआ था। इस पर जिला व सेशन न्यायालय जयपुर ने 19 फरवरी 2009 को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने को कहा। गायत्री देवी के सौतेले बेटे पृथ्वीराज व उर्वशी देवी ने एडीजे कोर्ट में चुनौती दी। डीजे कोर्ट के आदेश को अवैध घोषित करने की गुहार की। आग्रह किया कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व समझौता पत्र के आधार पर किसी भी विवादित संपत्ति को खुर्द-बुर्द न किया जाए।अब क्या हुआ? पृथ्वीराज के अधिवक्ता रामजीलाल गुप्ता ने बताया कि एडीजे कोर्ट में अर्जी दायर कर बयानों के लिए कमीशन नियुक्त करने का आग्रह किया था। 30 नवंबर 2019 को कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी। इस पर पृथ्वीराज हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट ने एडीजे कोर्ट की पूरी कार्रवाई पर ही रोक लगा दी है।
जयपुर | जयमहल होटल में शेयर होल्डिंग मामले में एनसीएलएटी से राहत नहीं मिलने के बाद अब पूर्व राजमाता गायत्री देवी के पोते देवराज व पोती लालित्या को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने महानगर की एडीजे-9 कोर्ट में पूर्व राजमाता के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र व जगतसिंह की संपत्ति से जुड़े पृथ्वीराज बनाम देवराज व अन्य केस की कार्रवाई पर ही रोक लगा दी है। साथ ही मामले में अन्य पक्षकारों को जवाब देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने यह अंतरिम निर्देश पृथ्वीराज की याचिका पर दिया।