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रांची जिले की खुदरा शराब दुकानों की 19 मार्च को ई-लॉटरी से होगी बंदोबस्ती
रांची जिले में खुदरा शराब दुकानों की बंदोबस्ती 19 मार्च को ई-लॉटरी से होगी। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके तहत देसी शराब की 10, विदेशी शराब की 13 और कंपोजिट शराब की 11 दुकानें यानि कुल 34 दुकानों की बंदोबस्ती की जानी है। इसके लिए https://jhexcise.neml.in वेबसाइट पर 18 मार्च की शाम 5 बजे तक आवेदन किया जा सकता है। जबकि, 19 मार्च को समाहरणालय सभागार में ई-लॉटरी से बंदोबस्ती की जाएगी। इसको लेकर डीसी सह बंदोबस्त पदाधिकारी राय महिमापत रे की ओर से आदेश जारी की गई है। जिसके अनुसार झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 की शर्तों के अनुसार बंदोबस्ती की जाएगी। दुकानें समूह को दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि एक समूह को न्यूनतम एक और अधिकतम तीन दुकानें दी जाएंगी। सबसे अधिक 12 दुकानें रांची नगर निगम क्षेत्र की है, जबकि अन्य दुकानें विभिन्न प्रखंडों में है।
दो साल के लिए मिलेगा लाइसेंस : बंदोबस्ती के बाद दो साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। 31.3.2022 के लिए लाइसेंस मिलेगा, लेकिन इसके नवीकरण में शर्त रखी गई है। लाइसेंस मिलने के बाद अगले साल मार्च 2021 तक राजस्व, संतोषजनक संचालन पाए जाने के बाद ही नवीकरण होगा। डीसी के द्वारा जारी निर्देशानुसार वैसे दुकानदार जिन पर सरकारी राशि बकाया है या विभागीय नियमों का पालन नहीं करने का मामला है वह बंदोबस्ती में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दूसरी ओर लॉटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित जमानत और अग्रिम राशि जमा नहीं करने पर आवेदन देते समय जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।