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डाउनलोड करेंसंजय दत्त
भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फ़िल्म अभिनेता संजय दत्त की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी है.
संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के फ़ैसले पर पुनर्विचार की अपील की थी.
आतंकवाद मामलों से निपटने के लिए बनी टाडा अदालत ने संजय दत्त को आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी पाया था और उन्हें छह साल की सज़ा सुनाई थी.
21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने टाडा अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए संजय दत्त की सज़ा को एक साल घटाकर पाँच साल कर दिया था.
कोर्ट ने संजय की अपील में “कोई औचित्य नहीं” पाया और इसे ख़ारिज कर दिया.
संजय दत्त के साथ छह अन्य अभियुक्तों की याचिका भी खारिज कर दी गई है.
इस फ़ैसले के बाद संजय दत्त को 18 मई से पहले जेल जाना होगा.
अदालत ने पिछले महीने ही उन्हें समर्पण करने के लिए एक महीने का समय दिया था.
संजय दत्त को आर्म्स एक्ट मामले में कोर्ट ने पांच साल की सज़ा सुनाई है.
इनमें से डेढ़ महीने की सज़ा संजय पहले ही काट चुके हैं और उन्हें अब बाकी साढ़े तीन साल जेल में बिताने होंगे.
जिन अन्य अभियुक्तों की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज की गई है, वो हैं- युसुफ़ मोहसिन नलवाला, खलील अहमद सैयद अली नज़ीर, मोहम्मद दाउद युसुफ़ ख़ान, शेख आसिफ़ युसुफ़, मुज़म्मिल उमर कादरी और मोहम्मद अहमद शेख शामिल हैं.
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