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डाउनलोड करेंअगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ में बंपर भर्तियां निकली हैं साथ ही अच्छी सैलरी भी मिलेगी। ये नौकरियां छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर निकाली हैं. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की स्थापना छत्तीसगढ़ में लोक सेवा में नियुक्तियों तथा सिविल सेवा से संबंधित सभी विषयों पर शासन को परामर्श देने हेतु की गई है। आयोग की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत छत्तीसगढ़ शासन 23 मई 2001 को की गई।
आवेदन करने से पहले पूरी जानकारी पढ़ें और उसके बाद ही आवेदन करें वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए वेकैंसी हैं और पदों की संख्या 31 है।
पद का नाम: वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक, रसायन और जीव)
शैक्षणिक योग्यता : शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो संबंधित स्ट्रीम में मास्टर डिग्री व निर्धारित अन्य योग्यताएं व अनुभव होना चाहिए।
आयु सीमा: 21 - 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अंतिम तिथि: 29 अप्रैल, 2018 है
आवेदन शुल्कः छत्तीसगढ़ के ओबीसी (गैरक्रीमीलेयर), SC /ST वर्ग के लिए - 300 रुपये व अन्य वर्ग के लिए- 400 रुपये है.
ऐसे करें आवेदन
आप www.psc.cg.gov.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं, या सीधा विज्ञापन देखने के लिए इस लिंक पर जाएँ http://www.psc.cg.gov.in/pdf/Advertisement/ADV_SO_2018.pdf
विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर क्लिक कर सावधानीपूर्वक ऑनलाइन आवेदन करें, आगामी चयन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट को सुरक्षित रख लें।
भारत के संविधान द्वारा इस आयोग के लिये निर्धारित किये गये कार्य राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा का संचालन करना। सिविल सेवाओं में और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना। सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रोन्नति और अंतरण करने में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर और नियुक्ति, प्रोन्नति या अंतरण के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर राज्य सरकार को परामर्श देना।
ऐसे व्यक्ति पर, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार की सिविल हैसियत में सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले, सभी अनुशासनिक विषयों पर, जिनके अंतर्गत ऐसे विषयों से संबंधित अभ्यावेदन या याचिकाएं हैं उसपर राज्य सरकार को परामर्श देना।
ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसके संबंध में, जो भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या सिविल हैसियत में सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षतियों के बारे में पेंशन अधिनिर्णीत किए जाने के लिए किसी दावे पर और ऐसे अधिनिर्णय की रकम विषयक प्रश्न पर राज्य सरकार को परामर्श देना।
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