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डाउनलोड करेंइंदौर। यदि कोई स्कूल ग्रीष्म काल में खुद के छात्रों के अलावा अन्य के लिए भी समर कैंप का आयोजन करता है तो वह वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में आ जाएगा और उसे जीएसटी का भुगतान करना होगा। टैक्स प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा गुरुवार को प्रीतमलाल दुआ सभागृह में जीएसटी पर आयोजित सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा यह जानकारी दी गई।
ऑफिस कैंटीन के माल पर चुकाए गए जीएसटी का नहीं मिलेगा आईटीसी
सीए अरविंद चावला ने बताया कि ऑफिस या किसी कंपनी की कैंटीन में खानपान की वस्तुओं पर चुकाए गए जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) नहीं मिलेगा। इसके साथ ही कंपनी के वाहन और बिल्डिंग पर लगे जीएसटी की छूट भी नहीं मिलेगी।
हवाई जहाज से माल भेजने पर भी लगेगा ई-वे बिल
सेमिनार में सीए जेपी सराफ ने बताया की पंजीकृत व्यवसाई को रेल मार्ग और वायु मार्ग से भी माल भेजने पर ई-वे बिल लगेगा। हालांकि रेल से माल भेजने पर सिर्फ इतनी छूट है की माल गोदाम से माल की डिलीवरी के समय ई-वे बिल देना होगा।
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