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उन्नाव पीड़िता के पिता की माैत के मामले में सेंगर को 10 साल की कैद

एक वर्ष पहले
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दिल्ली की काेर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सहित सात लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने सेंगर और उसके भाई अतुल सेंगर को पीड़िता के परिवार को 10-10 लाख रुपए का हर्जाना देने का अादेश भी दिया है। सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने 4 मार्च को सुनाए फैसले में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में सेंगर और 6 अन्य को दोषी ठहराया था। पहले सेंगर को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में भी दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने 20 दिसंबर को उसे उम्र कैद की सजा दी थी। बाद में भाजपा ने सेंगर काे पार्टी से निकाल दिया था। पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी।

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